केरल हाईकोर्ट बोला-महिला की छाती पर कोहनी मारना छेड़छाड़ नहीं:कहा- यह हरकत गरिमा भंग करने का इरादा साबित नहीं करती; मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला पलटा

केरल हाईकोर्ट ने महिला की छाती पर कोहनी मारने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे महिला की गरिमा भंग करने का इरादा साबित नहीं होता। जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन मंजूर की। उन्होंने चालक्कुडी की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट-I की सजा रद्द कर दी।…

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