जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार, पिता रोक नहीं सकते:हाईकोर्ट ने कहा सुरक्षा दें, बदायूं के मामले में पिता की हिरासत में लौटने से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं जिले के एक मामले में बालिग युवती को अपनी मर्जी से पति के साथ रहने की छूट दे दी। हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह फैसला सुनाया। मोहित नामक युवक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसने स्मृति (मोनी) से 18 जुलाई…

Read More