इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केजीएमयू प्रोफेसर की सभी याचिकाएं खारिज कीं:कहा- न्यायिक प्रक्रिया बाधित करने के लिए नहीं है अनुच्छेद 226 का अधिकार

केजीएमयू के प्रोफेसर अशीष वाखलू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति समेत अलग-अलग मामलों को लेकर दाखिल सभी रिट याचिकाओं के साथ अवमानना याचिका भी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।…

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