गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों को पुलिस में नौकरी नहीं:हाईकोर्ट ने कहा- साफ छवि और अच्छा चरित्र जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें पुलिस जैसी अनुशासित सेवा में नौकरी नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा और भरोसे से जुड़ी एक जिम्मेदार सेवा है।…

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