एग्रीगेटर पॉलिसी का पोर्टल शुरू, बिना लाइसेंस नहीं चलेंगी सेवाएं:ऑनलाइन करना होगा लाइसेंस के लिए आवेदन, पांच लाख रुपये लाइसेंस फीस
उत्तर प्रदेश में ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यात्री व डिलीवरी सेवाएं देने वाले एग्रीगेटर्स के लिए परिवहन विभाग ने लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत विभाग ने upmyfleet.com पोर्टल शुरू किया है। अब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस के लिए इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।…