‘पत्नी को दूसरों संग आपत्तिजनक पोजिशन में देखना’…अवैध संबंध नहीं:पटना हाईकोर्ट ने खारिज की तलाक की अर्जी, 'अवैध संबंध' के 4 आधार क्या हैं जानिए
सिर्फ पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ ‘आपत्तिजनक पोजिशन’ में देख लेने से अवैध संबंध (व्यभिचार) साबित नहीं होता। ‘आपत्तिजनक पोजिशन’ और ‘फिजिकल रिलेशन बनाना’- दोनों शब्दों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पटना हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए तलाक की अर्जी खारिज कर दी। पूरा मामला क्या है, कैसे तय होता है…