स्मैक रखने के दोषी को तीन वर्ष का कारावास:इटावा अदालत ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
इटावा में स्मैक रखने के एक मामले में अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया…