Dhar Dargah Namaz Controversy | Supreme Court Hearing & Muslim Community

धार में जुमे की नमाज को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। गुरुवार देर रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच करीब दो घंटे तक बैठक चली, लेकिन नमाज के वैकल्पिक स्थान को लेकर सहमति नहीं बन पाई।

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इससे पहले बीती 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने मालीवाड़ा गांव में चालीस पीर दरगाह के पास नमाज की जगह निर्धारित की थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थान भोजशाला से करीब दो किलोमीटर दूर है और यह कोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप नहीं है। इस पर अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को भोजशाला परिसर के बाहर या उससे सटे क्षेत्र में वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन का नया प्रस्ताव भी ठुकराया

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार रात मुस्लिम समुदाय को चर्चा के लिए बुलाया और अन्य संभावित स्थानों का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया गया।

मुस्लिम समाज का कहना है कि उन्हें उनके पारंपरिक स्थान पर ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी नमाज के लिए भोजशाला के नजदीक स्थान उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

मुस्लिम समाज ने मालीवाड़ा गांव में जुमे की नमाज पढ़ने से मना कर दिया है।

मुस्लिम समाज ने मालीवाड़ा गांव में जुमे की नमाज पढ़ने से मना कर दिया है।

आज मस्जिदों में होगी जुमे की नमाज

धार के सदर अब्दुल समद ने कहा- प्रशासन के साथ सुबह साढ़े 9 बजे से साढ़े 11 बजे तक बैठक चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि चालीस पीर दरगाह के पास निर्धारित स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बजाय जुमे की नमाज आसपास की मस्जिदों में अदा की जाएगी।

मुस्लिम समाज का कहना है कि उन्हें भोजशाला के नजदीक ही नमाज के लिए जगह दी जाए।

मुस्लिम समाज का कहना है कि उन्हें भोजशाला के नजदीक ही नमाज के लिए जगह दी जाए।

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भोजशाला के बिलकुल पास दें नमाज की जगह

धार की ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि कोर्ट के 14 जुलाई के अंतरिम आदेश का केवल औपचारिक नहीं, बल्कि उसकी मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। पढ़ें पूरी खबर…

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