Bihar Voter List SIR Case Hearing

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नई दिल्ली4 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नए फॉर्म 6 को लेकर इस फॉर्म पर हमने कोई फैसला नहीं दिया है।

फॉर्म 6 के जरिए कोई पात्र व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए आवेदन करता है। यह बात CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कही।

बिहार की वोटर लिस्ट के SIR मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 को मंजूरी दी थी। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, “नए फॉर्म 6 पर कोई फैसला नहीं दिया गया है।”

जस्टिस बागची ने कहा कि जब बिहार में SIR से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, तब नए फॉर्म 6 का मुद्दा सामने नहीं था।

यह सुनवाई बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ी याचिका पर हुई। बेंच में CJI सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे।

5 अक्टूबर की सुनवाई में भी दी थी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को एक अलग याचिका की सुनवाई के दौरान भी कहा था कि उसने फॉर्म 6 में किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।

यह फॉर्म चुनाव आयोग की ओर से कई राज्यों में वोटर लिस्ट के SIR के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी किया था प्रेस रिलीज

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR से जुड़े मई 2026 के फैसले में फॉर्म 6 के घोषणा-पत्र को बरकरार रखा है।

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