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अंबेडकर नगर में निजी अस्पतालों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत, 68 वर्ष या उससे अधिक आयु के सर्जन, फिजीशियन और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टरों को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र नए लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक होगा। यह व्यवस्था नए लाइसेंसों पर भी लागू होगी। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण के दौरान पैनल में शामिल डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभागीय नियमों को और सख्त किया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार शैवाल ने बताया कि जिले में निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 68 वर्ष या उससे अधिक आयु के चिकित्सकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इन डॉक्टरों का स्वास्थ्य परीक्षण हर सोमवार को गठित टीम के समक्ष कराया जाएगा। अक्सर यह देखा गया है कि अस्पताल संचालक लाइसेंस प्राप्त करते समय डॉक्टरों का एक पैनल दिखाते हैं, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद वे चिकित्सक संबंधित अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं देते। अब ऐसे अस्पतालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। निरीक्षण की जिम्मेदारी पीसीपीएनडीटी के नोडल डॉ. संजय कुमार वर्मा और एसीएमओ डॉ. रामानंद सिद्धार्थ को सौंपी गई है।
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अंबेडकरनगर में निजी अस्पतालों के लिए नए नियम:68+ उम्र के डॉक्टरों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य