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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 13 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह केस 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयानों से जुड़ा है। मामला महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया। बेंच ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, “चार हफ्ते में जवाब के लिए नोटिस जारी किया जाता है। ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।” बेंच ने मामले को चार हफ्ते बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। खबर अपडेट हो रही है…
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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर रोक:2019 के बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा