गैंगस्टर में भी प्रयागराज में पेश होगा अरमान:उमेश पाल हत्याकांड के शूटर की 22 को पेशी, गया जेल से लाने के लिए बनेगा प्रोडक्शन वारंट


प्रयागराज की अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित शूटर मोहम्मद अरमान को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने उसे 22 अक्टूबर को बिहार के गया स्थित केंद्रीय कारागार से पेश कराने का आदेश दिया है। इसके लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाएगा। धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था मामला
यह आदेश प्रभारी विशेष न्यायाधीश राहुल सिंह ने पुलिस अधिकारी वैभव सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुलाब चंद्र अग्रहरी ने अदालत में पक्ष रखा।
मामला धूमनगंज थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। इसमें गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और साबिर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने आरोपपत्र और अन्य अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में संज्ञान लिया था।
दूसरे मामले में गया जेल में बंद है
मुकदमे की सुनवाई के दौरान गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और साबिर अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद न्यायालय ने तीनों के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया था। अरमान की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र दिया गया।
इसमें बताया गया कि मो. अरमान बिहार के गया स्थित केंद्रीय कारागार में दूसरे मामले में निरुद्ध है। उसे वहां से प्रयागराज लाकर अदालत में पेश कराने का अनुरोध किया गया। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 22 अक्टूबर को उसकी पेशी सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति वारंट जारी करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई भी 22 अक्टूबर को होगी। पांच अक्टूबर को लाया गया था गया जेल में बंद अरमान को उमेश पाल हत्याकांड में पांच अक्टूबर को प्रयागराज लाकर अदालत में पेश किया गया था। यहां उमेश पाल हत्याकांड में उसका रिमांड बनवाया गया। साथ ही इसके बाद ट्रांजिट रिमांड बनवाकर वापस बिहार जेल भेज दिया गया था।

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