अमेठी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:30 हजार का जुर्माना भी लगा; ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 3 साल में आया फैसला


अमेठी में हत्या के दोषी सर्वेश कुमार उर्फ पिंटू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा। यह फैसला ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत तीन साल में आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रायबरेली ने 9 अक्टूबर को यह सजा सुनाई। धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये, धारा 201 में 7 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा होगी। यह मामला मोहनगंज थाने का है। मृतक रवींद्र प्रताप सिंह की पत्नी सरिता सिंह ने 12 अक्टूबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी कि सर्वेश ने उनके पति को घर से बुलाकर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार यादव ने 9 दिनों में जांच पूरी कर 21 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अमेठी एसपी सरवणन टी. के निर्देश पर प्रभावी पैरवी से यह सजा संभव हो पाई।

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