सिद्धार्थनगर में पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद:लव मैरिज के छह महीने बाद टाई से गला घोंटकर की थी हत्या


सिद्धार्थनगर के संतोरी गांव में प्रेम विवाह के छह महीने बाद पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी ज्योति चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ज्योति ने 3 अक्टूबर 2024 की रात टाई से पति अमित चौधरी का गला घोंट दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार, 30 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। हत्या के बाद ज्योति ने खुद 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद मिला। ज्योति के दरवाजा खोलने पर अंदर अमित का शव पड़ा था। उसके गले पर निशान थे। पुलिस को मौके से हत्या में इस्तेमाल की गई टाई भी मिली। अमित चौधरी (21) ने घटना से करीब छह महीने पहले ज्योति से प्रेम विवाह किया था। अमित के पिता संतोष चौधरी ने बहू ज्योति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ज्योति को गिरफ्तार किया।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने साक्ष्य और गवाह पेश किए। जिला मॉनिटरिंग सेल और चिल्हिया पुलिस की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी की गई। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने ज्योति चौधरी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के मुताबिक, सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक राजेश कुमार त्रिपाठी और चिल्हिया थाने के न्यायालय पैरोकार आरक्षी अंकित वर्मा का योगदान रहा।

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