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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से बुलंदशहर समेत NCR के 8 जिलों में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। ईंधन लेने से पहले वैध PUCC दिखाना जरूरी होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से सभी पेट्रोल पंपों पर यह नियम लागू होगा। वैध PUCC न होने पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसका मकसद बिना जांच के ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर रोक लगाना है।
नई व्यवस्था से पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों और कर्मचारियों के बीच बहस या झगड़े की आशंका है। इसे देखते हुए, जिला आपूर्ति अधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। प्रशासन ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील की है कि वे परेशानी और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपनी गाड़ियों की जांच कराकर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा लें।
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NCR के 8 जिलों में बिना PUCC नहीं मिलेगा ईंधन:1 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल और सीएनजी पर रोक, प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन का फैसला