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कन्नौज में तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में कान की दवा लेने आई छात्रा से छेड़छाड़ के 8 साल पुराने मामले में सोमवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मेडिकल कॉलेज के 2 कर्मियों को 5 साल की सजा सुनाई गई और 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। घटना 22 फरवरी 2018 की दोपहर 2 बजे तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कालेज की है। यहां 22 फरवरी 2018 को औरैया जिले के बिधूना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 18 बीएससी की छात्रा तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में कान की दवाई लेने पहुंची थी। यहां उसे जानने वाले 2 आउटसोर्स कर्मी संजीव उर्फ सन्दीप कुमार निवासी टूसावारी और रामनिवास निवासी नुनारी मिल गए। आरोप है कि दोनों कर्मी उससे बातचीत करते रहे और फिर मेडिकल कॉलेज में घूमाने की बात कहते हुए उसे तीसरी मंजिल पर ले गए। तीसरी मंजिल पर सन्नाटा देखकर उन दोनों कर्मियों ने युवती को दबोच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लीलता कर दी। जिसका युवती ने विरोध किया तो वह दोनों छोड़कर भाग गए। इस मामले को लेकर युवती ने तिर्वा कोतवाली में तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो एक्ट कोर्ट के जज रामगोपाल सिंह ने दोनों आरोपियों संजीव उर्फ सन्दीप और रामनिवास को छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोनों को 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने के करीब डेढ़ साल बाद छात्रा की अचानक मौत हो गई थी। ऐसे में जुर्माने की राशि 50 हजार रुपए पीड़िता के पिता को दिए जाने का आदेश न्यायधीश रामगोपाल सिंह ने दिए है।
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छेड़छाड़ में 2 आरोपियों को 5 साल की सजा:कन्नौज मेडिकल कॉलेज के 2 कर्मियों पर था आरोप, FIR के डेढ़ साल बाद पीड़िता की हो चुकी है मौत