Supreme Court Order on TMC Name and Symbol Controversy

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4 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और फूल-पत्ती चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों गुटों को चार हफ्ते में अपनी दलीलें पूरी करने को कहा।

यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें TMC के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल रोक दिया गया था।

दोनों गुटों को अलग नाम-चिह्न

चुनाव आयोग ने विवाद का अंतिम फैसला होने तक दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए हैं। आयोग ने दोनों को TMC के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न के इस्तेमाल से रोक दिया है।

6 अक्टूबर को उपचुनाव

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।

खबर अपडेट की जा रही है।

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