रिश्वत मामले में डा. सतीश शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत:सीबीआई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर हाईकोर्ट पहुंचे थे पूर्व मनोनीत कैंट बोर्ड सदस्य


मेरठ में गांधी बाग के राजस्व ठेके से जुड़े तीन लाख रुपये की कथित रिश्वत के मामले में जेल में बंद कैंट बोर्ड के पूर्व मनोनीत सदस्य डा. सतीश शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को जमानत आदेश हाईकोर्ट के पोर्टल पर अपलोड होने के बाद देर शाम उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। करीब साढ़े तीन महीने से जेल में बंद डा. सतीश शर्मा की सीबीआई कोर्ट से जमानत अर्जी पांच अगस्त को खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। शुक्रवार को सुनवाई, सोमवार को आदेश अपलोड
डा. सतीश शर्मा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट के पोर्टल पर जमानत संबंधी आदेश अपलोड किए गए। आदेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें डासना जेल से रिहा कर दिया गया। 30 मई को तीन लाख रुपये के साथ सीबीआई ने पकड़ा था
गांधी बाग के राजस्व ठेके को लेकर ठेकेदार विक्की कश्यप ने शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई की गाजियाबाद ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया। 30 मई को सीबीआई टीम ने डा. सतीश शर्मा को उनके अंसल टाउन स्थित आवास से तीन लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप था कि यह रकम ठेकेदार से ली गई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था। सीबीआई कोर्ट ने पांच अगस्त को जमानत की अर्जी ठुकराई थी
गिरफ्तारी के बाद से डा. सतीश शर्मा डासना जेल में बंद थे। उन्होंने सीबीआई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन पांच अगस्त को अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अब उन्हें राहत मिल गई है। गिरफ्तारी के बाद कैंट बोर्ड की सदस्यता भी गई
सीबीआई द्वारा डा. सतीश शर्मा की गिरफ्तारी की सूचना कैंट बोर्ड मेरठ को मिली थी। बोर्ड ने मामले से कैंट बोर्ड अध्यक्ष एवं स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर संजीव कुमार सिंह को अवगत कराया था। इसके बाद कैंट बोर्ड की ओर से कैंट एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। बाद में रक्षा मंत्रालय ने डा. सतीश शर्मा की कैंट बोर्ड की मनोनीत सदस्यता समाप्त कर दी थी।

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