करोड़ों रुपये के बकाएदार आवास विकास की कुर्की:आगरा में अधिशासी अभियंता का कार्यालय किया सील


न्यायालय भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापना प्राधिकरण (लारा कोर्ट) के आदेश पर 8.65 करोड़ रुपये से अधिक के बकाएदार आवास विकास परिषद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर तहसील की टीम ने परिषद की चल संपत्ति कुर्क कर सिकंदरा-बोदला रोड स्थित अधिशासी अभियंता (ईई) सूरजपाल सिंह का कार्यालय सील कर दिया।
एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव के निर्देश पर राजस्व टीम उप्र आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंची। टीम ने चल संपत्ति कुर्की का अधिपत्र चस्पा कर कार्यालय सील कर दिया। नायब तहसीलदार रजनीश कुमार रंधावा ने बताया, किसानों के भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में लारा कोर्ट ने परिषद से वसूली के लिए 29 आरसी जारी की थीं। 8.65 करोड़ से अधिक की ब्याज सहित वसूली होनी है। टीम में संग्रह प्रभारी सभाजीत सिंह, मोहम्मद समद मिर्जा, बागीश कुमार, नीरज त्रिपाठी, प्रवीन मिश्रा, जयपाल सिंह, संजय कुलश्रेष्ठ, आरपी पांडेय थे। नोटिस के बाद भी नहीं की धनराशि जमा
बकाएदार विभाग को बकाया धनराशि के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया। तहसीलदार सदर सतेंद्र कुमार के मुताबिक लारा कोर्ट के आदेश पर वसूली के लिए एसडीएम सदर ने चल संपत्ति कुर्की अधिपत्र दस अगस्त 26 को जारी किया। इसके बाद कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। अन्य बकाएदारों भी निशाने पर
इस कार्रवाई के बाद रेरा समेत अन्य बकाएदारों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने बताया, बकाएदारों की अचल संपत्ति चिह्नित कर कुर्क की कार्रवाई के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है। कई बकाएदार बिल्डरों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा चुकी है। संपत्तियों की भी तलाश कराई जा रही है।

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