उपभोक्ता आयोग ने सेवा प्रदाता कंपनी पर 10 लाख का:बुलंदशहर में गणेश चतुर्थी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा न कराने पर कार्रवाई


बुलंदशहर उपभोक्ता आयोग ने गणेश चतुर्थी महोत्सव में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा न कराने के मामले में एक सेवा प्रदाता कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला नगर के मोहल्ला देवीपुरा निवासी विवेक कुमार से संबंधित है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी महोत्सव के दौरान एक घंटे तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए अलीगढ़ की पायनियर फ्लाइंग एकेडमी से संपर्क किया गया था। विवेक कुमार के अनुसार, 9 सितंबर 2022 को एक घंटे की पुष्प वर्षा के लिए 75 हजार रुपये में बात तय हुई थी। कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था, जिसके कारण 9 सितंबर को हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। हालांकि, कार्यक्रम वाले दिन अचानक कंपनी ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। इस घटना से विवेक कुमार को गहरा सदमा लगा और उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम पर करीब आठ लाख रुपये खर्च हुए थे, लेकिन पुष्प वर्षा न होने के कारण उन्हें लोगों से काफी बातें सुननी पड़ीं। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी ने कंपनी के खिलाफ आदेश सुनाते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस राशि में से पांच लाख रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, जबकि पांच लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराए जाएंगे। आयोग ने पीड़ित को 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने का आदेश दिया है। यदि 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस धनराशि पर सात प्रतिशत ब्याज भी लागू होगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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