13 साल के बच्चे को जिंदा जलाया, महिला को उम्रकैद:कानपुर देहात में 3 रुपए को लेकर हुआ था विवाद, 16 साल बाद आया फैसला


कानपुर देहात में महज तीन रुपए के विवाद में 13 वर्षीय बच्चे पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को महिला को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामला अकबरपुर क्षेत्र के घारमपुर गांव का है, जो अब रनिया थाना क्षेत्र में आता है। घटना 16 अगस्त 2010 की है। पांच रुपए दिए, दो रुपए का बिस्कुट मांगा 13 वर्षीय संदीप पड़ोस में रहने वाली ममता की दुकान पर बिस्कुट खरीदने गया था। संदीप ने दुकानदार को पांच रुपये का नोट दिया और दो रुपए का बिस्कुट मांगा। बिस्कुट लेने के बाद उसने 3 रुपए वापस मांगे। आरोप है कि ममता ने बिस्कुट के पैकेट की कीमत पांच रुपए बताई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोप है कि ममता ने संदीप पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से संदीप गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चाचा ने दर्ज कराई थी हत्या की रिपोर्ट घटना के बाद संदीप के चाचा ने ममता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद 20 सितंबर 2012 को आरोपी महिला के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई करीब 16 वर्षों तक चली। मंगलवार को एडीजे चतुर्थ की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर ममता को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी महिला को उम्रकैद के साथ 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले में पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

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