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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड कैडर भर्ती में लंबाई मापने से जुड़े एक मामले में मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने संदेश कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने होमगार्ड भर्ती 2025 कैडर में आवेदन दिया था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान दोनों याचिकाकर्ताओं की ऊंचाई 167.7 सेंटीमीटर मापी गई, जो निर्धारित न्यूनतम मानक से कम बताई गई। सिपाही भर्ती में मानक से अधिक थी लंबाई याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष यह तर्क रखा कि याचिकाकर्ता संख्या-1 इससे पहले प्रवर्तन सिपाही और पुलिस सिपाही पदों की परीक्षाओं में शामिल हो चुका है, जहां उसकी ऊंचाई निर्धारित कटऑफ से अधिक पाई गई थी। अदालत ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता संख्या-1 पहले भी उतनी ही ऊंचाई की कसौटी पर खरा उतर चुका है, जितनी वर्तमान भर्ती में अपेक्षित है, इसलिए यह उचित होगा कि दोनों याचिकाकर्ताओं की ऊंचाई का पुनः मापन मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज द्वारा गठित तीन डॉक्टरों के एक बोर्ड से कराया जाए। कोर्ट ने कहा मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज द्वारा गठित तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड 18 अगस्त 2026 को दोनों याचिकाकर्ताओं की ऊंचाई मापेगा। स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया गया कि वे 24 घंटे के भीतर यह आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज तक पहुंचाएं। और याचिकाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त सूचना के 18 अगस्त 2026 को सुबह 10:00 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, प्रयागराज में उपस्थित होंगे।मेडिकल बोर्ड को अगली सुनवाई की तारीख से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।
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होमगार्ड भर्ती में लंबाई मापने को लेकर विवाद:हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया आदेश