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रामपुर में सपा नेता मोहम्मद आजम खां की जौहर अली यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंगों को ध्वस्त करने संबंधी RDA उपाध्यक्ष के आदेश के खिलाफ जौहर अली ट्रस्ट की ओर से मुरादाबाद के कमिश्नर आन्जनेय सिंह की कोर्ट में दाखिल अपील पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कांवड़ यात्रा के चलते अधिवक्ताओं के कार्य स्थगन की वजह से सोमवार को सुनवाई टालनी पड़ी। अब इस मामले में सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण(RDA) ने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा था कि जौहर ट्रस्ट ने 38 इमारतों का मानचित्र पास नही कराया इसलिए ये इमारते कानूनी तौर पर अवैध हैं और इन्हें ध्वस्त किया जाएगा।
RDA के इस आदेश के खिलाफ जौहर अली ट्रस्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष / कमिश्नर मुरादाबाद आन्जनेय कुमार सिंह की कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर ने सुनवाई पूरी होने तक आरडीए उपाध्यक्ष के ध्वस्तीकरण के आदेशों को स्टे कर दिया है।
कमिश्नर कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को 2012 तक बनी इमारतों की डिटेल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। लेकिन सोमवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में 13 अगस्त को सुनवाई होगी।
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जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई अब 13 को:मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में चल रही है सुनवाई; कोर्ट ने तलब किया है रिकॉर्ड