हमीरपुर में छात्रा से गैंगरेप मामले में साले-जीजा दोषी:एक को उम्रकैद, बहनोई को 20 साल की सजा; 10 हजार का लगाया जुर्माना


हमीरपुर में नाबालिग छात्रा के अपहरण और गैंगरेप के करीब पांच साल पुराने चर्चित मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंकित कुमार को उम्रकैद, जबकि उसके बहनोई राजकुमार को 20 साल के की सजा सुनाई। दोनों पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रुद्रप्रताप सिंह के अनुसार, घटना 7 दिसंबर 2021 की है। सुमेरपुर क्षेत्र की 14 वर्षीय छात्रा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में अंकित कुमार और उसका साथी कौशल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। शाम तक बेटी के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एफआईआर के लिए 9 महीने तक लड़ता रहा परिवार परिजनों का आरोप था कि शुरुआती शिकायत के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर 5 अगस्त 2022 को अंकित कुमार, कौशल और अंकित की बहन सपना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के करीब नौ महीने बाद छात्रा बरामद हुई। पीड़िता के बयान बने सबसे अहम साक्ष्य बरामदगी के बाद पीड़िता ने न्यायालय में दिए बयान में अंकित कुमार और उसके बहनोई राजकुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंकित कुमार को आजीवन कारावास और 19,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं राजकुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। करीब पांच वर्ष तक चले इस चर्चित मुकदमे में आए फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।

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