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नई दिल्ली8 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शनों के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ गुमराह लोग पत्थरबाजी भी करते हैं, तो भी युवाओं को शांत करने और उन्हें समझाने की जरूरत है।
कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। याचिका में आयोजकों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इस याचिका को एक समान मामले के साथ जोड़ दिया है। यह याचिका एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी ने दायर की है।
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