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बस्ती। जनपद में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत पैरवी सेल और थाना मुण्डेरवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद पॉक्सो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। छह वर्षीय मासूम बच्ची से यौन शोषण के दोषी विकास यादव को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह घटना 5 अक्टूबर 2024 की है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना मुण्डेरवा में अभियुक्त विकास यादव (25), निवासी जगदीशपुर गोदमावा मोड़, थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। मासूम बच्ची से जुड़े इस गंभीर अपराध को पुलिस ने गंभीरता से लिया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर मामले की विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी की गई और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, पैरवी सेल बस्ती और मुण्डेरवा थाना पुलिस की टीम ने अदालत में सुनवाई के दौरान ठोस गवाह और अकाट्य साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने 22 जुलाई 2026, बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विकास यादव को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मासूम से यौन शोषण दोषी को 20 साल की सजा:बस्ती में पॉक्सो कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया