कॉकरोचों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ SC में सुनवाई नहीं:चीफ जस्टिस बोले- हमारा समय बर्बाद न करें, वीडियो देखने का वक्त नहीं


दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में निकाले गए विरोध मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने बुधवार को याचिका को तुरंत लिस्टिंग करने की मांग स्वीकार नहीं की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनके पास पुलिस की कथित बर्बरता के वीडियो भी हैं और यदि संभव हो तो मामले की सुनवाई गुरुवार को कराई जाए, क्योंकि छात्र अभी भी प्रभावित हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी और साफ कहा कि इस चरण पर अदालत वीडियो फुटेज देखने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा, “हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।” जब वकील ने दोबारा कहा कि छात्रों की पिटाई हुई है और वीडियो इसका सबूत हैं, तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।” याचिकाकर्ता की दलील- पुलिस ने छात्रों से बर्बरता की यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ के सामने उठाया गया। वकील ने दलील दी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ पुलिस ने कथित तौर पर बर्बरता की। वकील ने यह भी कहा कि छात्रों की ओर से अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वे नीट परीक्षा के सही तरीके से संचालन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं। इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने उन्हें रोकते हुए कहा, ‘थैंक यू वेरी मच।’

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