गैंगस्टर एक्ट के 4 दोषियों को 10 साल का कारावास:कासगंज कोर्ट ने ऑपरेशन कन्विक्शन में सुनाया फैसला, 25 हजार जुर्माना भी लगा


उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत कासगंज न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला थाना सुन्नगढ़ी में वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 66/2018 के तहत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही, हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े अन्य मामले भी इन अभियुक्तों के खिलाफ थे। अभियुक्तों की पहचान कृपाल, पप्पू, घलेन्द्र उर्फ कृष्णवीर और लालू के रूप में हुई है। ये सभी हुकुम सिंह के पुत्र हैं और ग्राम गनेशपुर भाटान, थाना सुन्नगढ़ी, जनपद कासगंज के निवासी हैं। जुर्माना न भरने पर होगी अतिरिक्त सजा बुधवार को माननीय न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कासगंज पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान का हिस्सा है। पुलिस ने प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन की मजबूत पैरवी को इस सफलता का श्रेय दिया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आमजन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाना है।

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