मासूम से अश्लीलता करने वाले को 20 साल कैद:पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 23 महीने में सुनाई सजा, 1 लाख का जुर्माना लगाया


कन्नौज में 4 साल की बच्ची से अश्लीलता करने वाले युवक को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। घटना इन्दरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 1 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे एक मकान में लेंटर पड़ रहा था। जिसको पड़ोस में रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची देख रही थी। उसी समय गांव का रहने वाला सूरज नाम का युवक वहां पहुंच गया और बच्ची को कोल्डड्रिंक पिलाने के बहाने पास के ही खाली पड़े मकान में बुला ले गया। वहां उसने बच्ची के कपड़े उतार कर अश्लीलता की। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उसके बाबा वहां पहुंच गए। बाबा को आता देख युवक वहां से भाग गया, जबकि बच्ची निर्वस्त्र मिली। उसकी दादी बच्ची को अपने साथ घर ले गई। जिन्हें बच्ची ने पूरी घटना बताई। जिसके बाद उसके बाबा बच्ची को लेकर इन्दरगढ़ थाने पहुंचे और आरोपी सूरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सूरज को दोषी करार दिया। उसे 20 साल की कैद की सजा सुना दी। आरोपी पर कुल 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *