मेरठ में स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई:17 का चालान, फिटनेस और परमिट नहीं मिलने पर 6 वाहन सीज


मेरठ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ अभियान के तहत हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना फिटनेस और परमिट के संचालित स्कूल वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 17 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 6 स्कूल वाहनों को सीज कर दिया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हस्तिनापुर और बहसूमा में चला अभियान परिवहन विभाग ने ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ के तहत हस्तिनापुर और बहसूमा क्षेत्र में स्कूली वाहनों की सघन जांच की। अभियान के दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। 17 वाहनों का चालान, 6 वाहन सीज जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले 17 वाहनों का चालान किया गया। वहीं, वैध फिटनेस और जरूरी दस्तावेजों के बिना संचालित पाए गए 6 स्कूल वाहनों को सीज कर दिया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन ने कहा कि स्कूली वाहनों की तकनीकी सुरक्षा और कानूनी मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय और वाहन संचालक की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए सभी निर्धारित नियमों का पालन करें। इन सुविधाओं का होना अनिवार्य परिवहन विभाग के अनुसार, प्रत्येक स्कूल वाहन में वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, स्पीड गवर्नर, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, आपातकालीन निकास और जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य है। इसके अलावा वाहन पर निर्धारित पहचान अंकित होनी चाहिए तथा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आवश्यक अनुभव और पुलिस सत्यापन होना चाहिए। वाहन में परिचालक (अटेंडेंट) की उपलब्धता भी जरूरी है। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना वैध फिटनेस या परमिट के स्कूली बच्चों का परिवहन करने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन और वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में विद्यालय की मान्यता संबंधी कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को भी संस्तुति भेजी जाएगी।

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