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संभल में 101 करोड़ रुपये की 38 बीघा बेशकीमती जमीन से जुड़े मामले में सात लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 6 जून को होगी। यह जानकारी शनिवार रात 8:30 बजे मिली। यह पूरा मामला संभल तहसील के थाना रायसत्ती क्षेत्र के गांव तख्तगोसाईन में मुरादाबाद रोड पर स्थित पांच गाटा संख्या 206, 207, 238, 242/378, 279 से संबंधित है। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने 28 जून को इस भूमि का निरीक्षण किया था। इसके बाद, लेखपाल स्पर्श गुप्ता की शिकायत पर 29 जून को 31 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 1 जुलाई को सीओ ने लेखपाल स्पर्श गुप्ता के साथ मिलकर मुक्त कराई गई भूमि का नक्शा तैयार किया और संबंधित बयान दर्ज किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों में आलम वारसी, आजम खान, मुजाहिद, शाकिर अली, मौ. रफीक, मौ. क़ासिम और शाकिर सबूर शामिल हैं। लेखपाल की जांच में सामने आया कि इस जमीन की पहले हेराफेरी की गई थी। दस्तावेजों की पड़ताल से यह भी खुलासा हुआ कि वर्ष 2008 में उपसंचालक चकबंदी द्वारा इस भूमि का नामांतरण एक फर्जी व्यक्ति के नाम कर दिया गया था। यह नामांतरण फर्जी पट्टे के आधार पर किया गया था, जिस पर नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले में संभल नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम के सहायक आयुक्त) राजकुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, पालिका के रिटायर्ड मानचित्रक शहाबुद्दीन और पैरोकार माजिद खान सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। विवेचक सीओ संभल कुलदीप कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन को हड़पने के मामले में जो भी दोषी हैं और उनके नाम प्रकाश में आते हैं उन्हें विवेचना में शामिल किया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश में दी जा रहीं है।
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101 करोड़ की जमीन मामले में हाईकोर्ट में याचिका:6 जून को सुनवाई, मानचित्र-पैरोकार समेत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश