वायरल गर्ल के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज:कोर्ट ने कहा- सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका, राहत नहीं दे सकते; ट्रायल में तय होगी उम्र


खरगोन में मंडलेश्वर के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने वायरल गर्ल के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा- फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। मामला वायरल गर्ल के पिता द्वारा 25 मार्च को दर्ज कराई गई उस FIR से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर केरल ले गया था। कुछ समय तक साथ रखने के बाद आरोपी ने बहला-फुसलाकर उससे शादी कर ली। बुधवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा- वायरल गर्ल के माता-पिता की ओर से पेश दस्तावेजों के अनुसार, शादी के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। वहीं, बचाव पक्ष ने दावा किया कि वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी और दोनों ने आपसी सहमति से विवाह किया था। उसने खुद को बालिग बताया है। माता-पिता का आरोप झूठा है। ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा- वायरल गर्ल की वास्तविक उम्र का निर्धारण ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। अदालत ने माना कि फिलहाल उपलब्ध दस्तावेज, केस डायरी और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी फरार है। उसे अग्रिम जमानत मिलने पर वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

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