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कानपुर की नौबस्ता पुलिस ने 11 वर्षीय जुड़वां बेटियों की गला रेतकर हत्या करने वाले पिता शशिरंजन मिश्रा के खिलाफ 220 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतकों की मां, मौसी, मामा, अपार्टमेंट के चौकीदार, नौकरानी, पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर और विवेचना से जुड़े पुलिसकर्मियों समेत कुल 21 लोगों को गवाह बनाया है। घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को सबसे अहम साक्ष्य माना जा रहा है। 19 अप्रैल को वारदात को दिया था अंजाम किदवई नगर के ब्लाक स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर जी-फोर फ्लैट में दवा कंपनी में मैनेजर शशिरंजन मिश्रा पत्नी रेशमा छेत्री, 11 वर्षीय जुड़वां बेटियां रिद्धी-सिद्धी और छह वर्षीय बेटे रुद्रव के साथ रहता था। 19 अप्रैल की तड़के 4:32 बजे शशिरंजन ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर अपनी दोनों बेटियों की हत्या करने की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी सीसीटीवी कैमरे वाले कमरे में दोनों बेटियों के शवों के पास बैठा था। घटनास्थल से खून से सना चापड़ और हथौड़ा भी बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने पहले दोनों बेटियों का गला दबाने और फिर चापड़ रखकर उस पर हथौड़ा मारकर हत्या करने की बात कबूल की थी। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई थी। फुटेज के अनुसार पहली बेटी की हत्या रात 1:50 बजे और दूसरी की हत्या रात 3:35 बजे की गई थी। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि गवाहों के बयान और इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ 220 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है।
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जुड़वां बेटियों के हत्यारोपी पिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल:220 पन्नों में 21 लोग गवाह, CCTV फुटेज अहम सबूत बनाया गया