संभल में हत्या के आरोपी को सात साल की जेल:नाली विवाद में ग्रामीण की मौत, ₹20,000 का जुर्माना भी लगा


संभल जिला अदालत ने 13 साल पुराने एक हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। नाली विवाद में हुई ग्रामीण की हत्या के दोषी एक आरोपी को सात साल कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना संभल तहसील के थाना नखासा क्षेत्र के गांव रुकनुद्दीन सराय की है। 13 फरवरी 2013 को गांव निवासी अतीक पुत्र रसीद के घर की ओर नाली खोलने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान आरिफ पुत्र सईद के खिलाफ लाठी-डंडों से मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मारपीट में घायल अतीक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद थाना पुलिस ने जांच करते हुए मामले में हत्या की धाराएं बढ़ा दी थीं। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश ने इस मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को धारा 304 (भाग-1)/34 के तहत सात साल के कारावास और ₹20,000 के जुर्माने से दंडित किया है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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