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नवाबगंज में 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करने वाले छात्र के अधिवक्ता पिता व ताऊ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार शुक्ला ने दिए है। मृतक छात्र की मां के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश जारी किए गए। पीड़िता का कहना है कि अधिवक्ता पति और जेठ ने छत से धक्का देकर बेटे की हत्या की है। यह था पूरा प्रकरण… कैलाश विहार आवास विकास निवासी बोस्की त्रिपाठी ने सीजेएम कोर्ट में टोपाज टावर हाइट्स नवाबगंज निवासी पति सुधांशु त्रिवेदी और जेठ सौरभ त्रिवेदी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि उनका विवाह सात जून 2010 को सुधांशु त्रिवेदी से हुआ था। उसके पति और जेठ दोनों शराब के लती हैं। मारपीट करने पर वह अपने मायके रहने लगी थी। जिसपर वह बेटी को लेकर ससुरालीजनों से अलग रहने लगी थीं, जबकि बेटा प्रखर पति के पास रहता था। 16 दिसंबर 2025 को ससुर ने उन्हें सूचना दी कि स्कूल टीचर और दादी की डांट से क्षुब्ध होकर उसके बेटे ने फ्लैट के 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। शक है कि पति और जेठ ने शराब के नशे में छत से धक्का देकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कोर्ट ने कहा कि आवेदिका के बेटे की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विवेचना जरूरी है। इसलिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे।
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नवाबगंज में अधिवक्ता पति और जेठ पर FIR के आदेश:9वीं मंजिल से कूदकर बेटे ने किया था सुसाइड, पत्नी ने कहा- हत्या की गई