हज जमीन बेचने में गड़बड़ी, आजम समेत 5 पर FIR:विजिलेंस जांच में ₹2.08 करोड़ के राजस्व नुकसान का खुलासा; निजी फर्म को फायदा पहुंचाने का आरोप


उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की जमीन की बिक्री में गड़बड़ी के मामले में विजिलेंस ने सपा नेता और तत्कालीन हज समिति अध्यक्ष आजम खान समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। विजिलेंस जांच में जमीन की बिक्री से समिति को 2.08 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की पुष्टि हुई है। आरोप है कि निजी फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन की बिक्री में नियमों की अनदेखी की गई और पद का दुरुपयोग किया गया।
ऐशबाग के कायमखेड़ा में थी करीब 60 हजार वर्गफीट जमीन
विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर में इंस्पेक्टर ध्रुव चंद्र मौर्य की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है। मामला राजधानी के ऐशबाग क्षेत्र स्थित कायमखेड़ा (दुगांवा) की जमीन से जुड़ा है। यहां खसरा संख्या-117 में राज्य हज समिति की करीब 60 हजार वर्गफीट जमीन बताई गई है।
जांच में सामने आया कि इस जमीन की बिक्री में नियमों का पालन नहीं किया गया। विजिलेंस के मुताबिक, इससे समिति को राजस्व का नुकसान हुआ।
आजम खान समेत 5 आरोपी बनाए गए
FIR में तत्कालीन हज समिति अध्यक्ष आजम खान के अलावा तत्कालीन सचिव लईक अहमद और डॉ. एमएए खान को आरोपी बनाया गया है। आमिश डेवलपर्स के प्रोपराइटर मो. अयूब और मुस्तकीम अहमद को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।
विजिलेंस ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन की बिक्री में निर्धारित नियमों की अनदेखी की।
3 मई 2024 को शासन ने दिए थे जांच के आदेश
मामले में शिकायत मिलने के बाद शासन ने 3 मई 2024 को जांच के आदेश दिए थे। शिकायत में हज समिति की जमीन की बिक्री में अनियमितता और निजी फर्म को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
विजिलेंस की जांच के दौरान जमीन की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रिया की पड़ताल की गई। जांच के बाद राजस्व नुकसान की पुष्टि होने पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है।
धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत केस
विजिलेंस ने मामले में धोखाधड़ी समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। FIR के बाद मामले की विवेचना इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह को सौंपी गई है।

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