दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा:बस्ती में कोर्ट ने लगाया 27 हजार रुपए जुर्माना, 5 साल बाद आया फैसला


बस्ती में पॉक्सो और दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 27 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया है। बस्ती के अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने सोमवार को पॉक्सो और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी नीरज यादव को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 27 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 1 अक्टूबर 2021 को पीड़िता पक्ष की तहरीर पर थाना वाल्टरगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में गणेशपुर झलहा निवासी नीरज यादव को नामजद आरोपी बनाया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी सेल और वाल्टरगंज थाना पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। इसी के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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