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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुराग पांडेय एसडीओ बिजली विभाग अलीगढ़ के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने 19 फरवरी 2026 के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया। आरोप गंभीर न हों तो हस्तक्षेप खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सामान्यतः निलंबन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, लेकिन यदि लगाए गए आरोप इतने गंभीर न हों कि उनके आधार पर कोई बड़ा दंड दिए जाने की संभावना बने, तो कर्मचारी को केवल इस आधार पर निलंबित नहीं रखा जा सकता कि उसे भविष्य में बहाली का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने यह भी माना कि याची की सेवा में वापसी से विभागीय जांच की निष्पक्षता प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने याची को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि विभागीय जांच को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र, संभव हो तो 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाए।
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एसडीओ अलीगढ़ का निलंबन आदेश रद्द:हाईकोर्ट ने दी राहत, 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश