बांदा में रेप के दोषी को 10 साल की सजा:'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5500 रुपए का जुर्माना लगाया


बांदा में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी चंद्रभान उर्फ दीप्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत आया है। यह मामला 31 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुआ था। चंद्रभान उर्फ दीप्ति, जो गुरेह, थाना कोतवाली देहात, जनपद बांदा का निवासी है, पर एक महिला से दुष्कर्म का आरोप था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया था। निरीक्षक रुकुम पाल सिंह ने मामले की विवेचना की और प्रभावी जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित और रामकुमार सिंह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी राकेश सिंह तोमर और पैरोकार आरक्षी देवी दयाल के अथक प्रयासों से न्यायालय ने अभियुक्त चंद्रभान को दोषी ठहराया। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में ‘मिशन शक्ति’ अभियान के तहत चिन्हित अभियोगों में कड़ी सजा दिलाने के क्रम में यह महत्वपूर्ण फैसला आया है।

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