14 साल पुराने मारपीट मामले में कोर्ट का फैसला:3 दोषियों को 3 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगा


मऊ में 14 साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। सरायलखंसी थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम ने तीनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरायलखंसी थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार, यह घटना वर्ष 2012 में ग्राम रैकवार डीह में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 323, 308, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में रैकवारेडीह, थाना सरायलखंसी निवासी कैलाश सिंह, शिवानंद सिंह और रामानंद सिंह शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ छह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित करने का आदेश दिया है।

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