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फर्रुखाबाद में एक विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम संजय कुमार ने पति संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव समदपुर निवासी चंद किशोर की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री सीमा की शादी थाना शमसाबाद के गांव ख्वाजा अहमदपुर कटिया निवासी संजय से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति संजय, सास चंद्रावती और अन्य ससुरालियों ने सीमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे बाइक, सोने की चेन, भैंस और 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। बेटी का घर बचाने के लिए चंद किशोर ने शादी के करीब चार वर्ष बाद एक भैंस और सोने की चेन भी दी थी। इसके बावजूद आरोपियों की मांगें जारी रहीं। 19 मार्च 2018 को रात लगभग आठ बजे पति संजय, सास चंद्रावती और अन्य ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर सीमा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी सीमा को पहले लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद ले जाया गया, जिसके बाद उसे सैफई रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान 25 मार्च 2019 की रात सीमा की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की, लेकिन थाना शमशाबाद में तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पति संजय और सास चंद्रावती के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान सास चंद्रावती की मृत्यु हो गई थी। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी पति संजय को 20 मई को दोषी करार दिया था।
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दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास:फर्रुखाबाद में कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना भी