![]()
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने लंबे समय से बकाया भुगतान न करने वाले आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 लागू की है। इस योजना के तहत संपत्ति और मानचित्र स्वीकृति से जुड़े डिफॉल्टर आवंटी एकमुश्त भुगतान कर दंड ब्याज में छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना शासन के निर्देश पर शुरू की गई है। शासनादेश संख्या 56/2026/305/आठ-1-26-1853504 दिनांक 20 मार्च 2026 के अनुसार, यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में लागू की गई है। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण में यह योजना 18 मई 2026 से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिससे आवंटियों को लगभग दो महीने का समय मिलेगा। डिफॉल्टर आवंटियों की एक बैठक एमडीए के रिकॉर्ड के अनुसार, जनपद में कुल 133 डिफॉल्टर आवंटी चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 125 आवंटी संपत्तियों से संबंधित हैं, जबकि 8 मामले मानचित्र स्वीकृति के बकाये से जुड़े हैं। प्राधिकरण का मानना है कि यह योजना वर्षों से लंबित इन बकायों की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी क्रम में सोमवार को विकास प्राधिकरण कार्यालय में डिफॉल्टर आवंटियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लगभग 90 आवंटी और बकायेदार शामिल हुए, जिन्हें योजना के नियम, भुगतान प्रक्रिया और दंड ब्याज में मिलने वाली छूट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कई डिफॉल्टरों ने योजना में गहरी रुचि दिखाई है और जल्द ही आवेदन कर अपने बकाये का निस्तारण कराने की सहमति व्यक्त की है। उम्मीद है कि ओटीएस योजना से प्राधिकरण को लंबित राजस्व की वसूली में सहायता मिलेगी, वहीं आवंटियों को भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ और संभावित कानूनी कार्रवाई से राहत मिल सकेगी।
Source link
मुजफ्फरनगर प्राधिकरण ने शुरू की ओटीएस योजना:दो महीने तक ब्याज में छूट का मौका, 17 जुलाई तक जमा करें बकाया