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प्रयागराज के निवासियों को जलकर में बड़ी राहत मिली है। महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने बकाया जलकर पर लगने वाले ब्याज में 100% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट शहर के सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर लागू होगी। ‘सरलीकरण योजना’ के तहत उपभोक्ता अब 31 जुलाई 2026 तक बिना ब्याज के अपना बकाया जलकर जमा कर सकेंगे। महापौर ने जनता की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग को देखते हुए यह जनहितैषी निर्णय लिया है। पिछले काफी समय से शहर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस योजना को पुनर्जीवित करने की मांग की जा रही थी। उनका कहना था कि भारी ब्याज के कारण वे बकाया जलकर जमा करने में असमर्थ थे। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, महापौर ने योजना की अवधि बढ़ाने और ब्याज माफ करने के निर्देश दिए। जलकल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना (सं०डी० / अ०ज०क०/26) के अनुसार, यह सुविधा अब उपलब्ध है। महापौर केसरवानी ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इस निर्णय से नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और नगर निगम के राजस्व में भी सुधार होगा, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। महापौर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 का इंतजार किए बिना समय रहते अपने जलकर का भुगतान करें। उपभोक्ता अपने नजदीकी जलकल कार्यालय या जोनल कार्यालय में संपर्क कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।
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प्रयागराज में जलकर ब्याज पर 100% छूट:आवासीय और व्यावसायिक भवनों को 31 जुलाई 2026 तक लाभ