आजमगढ़ में सात आरोपियों को आजीवन कारावास:प्रधानी के चुनाव में दोहरे हत्याकांड को दिया था अंजाम, आठ गवाहों ने दी मामले में गवाही


आजमगढ़ कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख एक हजार पांच सौ रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी संतरा देवी निवासी अकबेलपुर नाउपुर थाना देवगांव 13 अगस्त 2020 को अपने पति व बेटों के साथ दवा लेने लालगंज बाज़ार गई थी। एक बाइक पर संतरा देवी व उसका बेटा विनोद यादव तथा दूसरे बाइक पर पति हीरालाल उर्फ़ मिठाई तथा बेटा तेज कुमार यादव थे। रास्ते में घोड़सहना गांव में फेंकू यादव के घर के सामने सुरेन्द्र पुत्र फेंकू यादव तथा प्रदीप उर्फ़ दिलीप ने उनका रास्ता रोक लिया। ये लोग प्रधानी के चुनाव की बातचीत के लिए हीरालाल उर्फ़ मिठाई तथा तेज कुमार यादव को अपने घर में ले गए। संतरा देवी व उसका बेटा विनोद बाहर ही खड़े रहे। तभी वहां पर चौकी गांव के लाल बहादुर पुत्र अमर देव, अजय पुत्र लाल बहादुर, मुसऊपुर रुद्रपुर गांव के उमेश यादव ,प्रदीप का भाई रणजीत और उसकी मां कमली आ गए। बातचीत के दौरान ही प्रदीप उर्फ़ दिलीप तथा सुरेंद्र ने हीरालाल उर्फ़ मिठाई को गोली मार दी। यह देख कर तेज कुमार जब भागा तो कमली देवी, उमेश व अजय ने उसे घेर लिया। तेज कुमार को घेर कर लाल बहादुर तथा रणजीत ने गोली मार दी। गोली लगने से हीरालाल उर्फ़ मिठाई तथा तेज कुमार दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आठ गवाहों ने दी मामले में गवाही
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी फेंकू यादव की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा दीपक कुमार मिश्रा,सुधन प्रसाद एडवोकेट ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप उर्फ़ दिलीप, सुरेन्द्र, लाल बहादुर, उमेश यादव, अजय यादव, रणजीत तथा कमली देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को एक लाख, एक हजार, पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया।

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