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मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट भाजपा नेताओं को धमकाने से जुड़े एक मामले में अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण जारी किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रतनपुरा बाजार में हुई एक जनसभा से संबंधित है। राजभर पर भाजपा नेताओं को अपशब्द कहने और जूता मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार, हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाजार में 17 मई 2019 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ओमप्रकाश राजभर एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और उन्हें जूता मारने की धमकी दी थी। इस घटना को लोकतांत्रिक मर्यादाओं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। उपनिरीक्षक रुद्रभान पांडेय की तहरीर पर ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में विचाराधीन है और अभी आरोप तय होना बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है।
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मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी:भाजपा नेताओं को धमकाने का मामला, कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे