बिचपुरी में अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर:4000 वर्गमीटर में हो रही प्लॉटिंग ध्वस्त, बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई जा रही सड़क और नालियां जमींदोज


बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। BDA की प्रवर्तन टीम ने थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत ग्राम बिचपुरी में लगभग 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। चिन्हांकन और बाउंड्रीवाल पर चला बुलडोजर
BDA के मुताबिक, मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद वजरूद्दीन द्वारा ग्राम बिचपुरी में बिना किसी तकनीकी स्वीकृति और मानचित्र पास कराए अवैध कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। यहाँ भूखंडों (प्लॉटिंग) का चिन्हांकन कर नाली, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य चल रहा था। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत नोटिस के बाद शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई प्राधिकरण के संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुई। मौके पर सहायक अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता सीताराम और बीडीए की प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रही। टीम ने बुलडोजर चलाकर कॉलोनी के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह साफ कर दिया। खरीदारों के लिए प्राधिकरण की सलाह
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम जनता और निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की है। संयुक्त सचिव ने कहा कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व प्राधिकरण से ले-आउट और मानचित्र स्वीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। नागरिक कोई भी भवन या भूखंड खरीदने से पहले उसके मानचित्र की स्वीकृति की पुष्टि प्राधिकरण कार्यालय से जरूर कर लें। अवैध कॉलोनी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि बिना स्वीकृति के किए गए निर्माण को किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है।

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