5-साल के बच्चे की हत्या के दोषी को आजीवन जेल:1.65 लाख रुपए का जुर्माना लगा, चारबाग में कुकर्म के बाद गला घोंटकर मार डाला था


चारबाग स्टेशन से 5 साल के बच्चे का अपहरण कर कुकर्म के बाद और हत्या करने वाले को विशेष पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सीतापुर के दोषी इब्राहिम पर 1.65 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में जीआरपी चारबाग ने पैरवी की और वैज्ञानिक साक्ष्य दिए। खाना खिलाकर बहलाया, फिर अपने साथ ले गया था जीआरपी के मुताबिक, 15 दिसंबर 2024 को एक महिला अपने पांच साल के बेटे के साथ राजस्थान से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बच्चे को खाना खिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। महिला की शिकायत पर जीआरपी चारबाग थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बच्चे के साथ कुकर्म भी किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सीतापुर निवासी मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने हत्या, कुकर्म, साक्ष्य मिटाने और पॉक्सो एक्ट के साथ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाईं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन अधिकारी और थाना जीआरपी चारबाग के पैरोकार ने महत्वपूर्ण गवाहों को समय से अदालत में पेश कराया। साथ ही वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। पुलिस के अनुसार, लखनऊ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 29 सितंबर 2026 को मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद जहीरुद्दीन, निवासी केदारपुर तकिया पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर को दोषी करार दिया। —————————– संबंधित खबर भी पढ़िए- चिप्स खिलाया, पीठ पर बैठाया…फिर कर दी हत्या

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