संभल में मजार-इमामबाड़ा पर चलेगा बुलडोजर:दरगाह हजरत शाह मियां नीम वाले के नाम से मजार बनाई, 312 वर्गमीटर बंजर भूमि होगी कब्जा मुक्त


संभल में सरकारी बंजर भूमि पर बने इमामबाड़ा और हजरत शाह मियां नीम मजार को हटाने की प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। तहसीलदार न्यायालय के बेदखली आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को बुलडोजर और पोकलेन मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात है। प्रशासन के अनुसार, गाटा संख्या 765 की कुल 0.295 हेक्टेयर (2950 वर्गमीटर) भूमि में से 0.0312 हेक्टेयर (312 वर्गमीटर) बंजर भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायालय ने 12 जुलाई 2026 को बेदखली का आदेश जारी किया था। हल्का लेखपाल ने 2 मई 2026 को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने सरकारी बंजर भूमि पर इमामबाड़ा और मजार का निर्माण कर कब्जा कर लिया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसके बाद बेदखली के आदेश पारित किए गए। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बुलडोजर और पोकलेन मशीन के साथ 50 पीएसी-आरआरएफ जवानों और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया गया है। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने नायब तहसीलदार अरविंद कुमार और शुभम प्रताप सिंह को कार्रवाई का प्रभारी बनाया है। राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। ग्रामीण बोले- 50 साल पुराना निर्माण ग्रामीणों के अनुसार, इमामबाड़ा और मजार का निर्माण करीब 50 वर्ष पहले हुआ था। ग्राम प्रधानपति जाने आलम ने बताया कि संबंधित भूमि सरकारी है और निर्माण के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण प्रशासन राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई कर रहा है। नीचे लाइव ब्लॉग से गुडर जाइए…

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