संभल में नाबालिग से रेप के आरोपी को सजा:11 साल की जेल, 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया


संभल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने सोमवार को आरोपी छोटा उर्फ शिव कुमार को सजा सुनाई। मामला गुन्नौर तहसील के रजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 5 मई 2020 को गांव निवासी छोटा उर्फ शिव कुमार पुत्र सोनपाल एक किशोरी को जंगल में शौच के लिए जाते समय अपने साथी के साथ सुनसान स्थान पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पिता की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 8 मई 2020 को मुकदमा दर्ज किया था। पिता ने आरोप लगाया था कि बेटी को लेकर थाने जाते समय कुछ दबंगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की गई थी। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।
पॉक्सो एक्ट में 11 साल की सजा अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित पिता की ओर से दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी छोटा उर्फ शिव कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप साबित हुआ। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोपी को 11 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मारपीट के मामले में भी सजा कोर्ट ने धारा 323 के तहत मारपीट के अपराध में भी आरोपी को छह महीने के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि पॉक्सो एक्ट के तहत लगाए गए अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा की जाएगी।

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