श्रावस्ती मे 5 उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित,एक पर FIR:हफ्ते भर की सघन जांच में अब तक 20 दुकानों को नोटिस जारी


श्रावस्ती में उर्वरक वितरण में अनियमितता के खिलाफ कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले एक हफ्ते की जांच में पांच उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं,जबकि एक विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलेभर में सघन छापेमारी कर उर्वरकों के नमूने भी लिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 13 जून 2026 को भंगहा मोड़-तिलकपुर स्थित मैसर्स विजय कुमार खाद बीज भंडार का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच में सामने आया कि एक किसान को केवल 3 बोरी यूरिया दी गई, जबकि पीओएस मशीन पर 32 बोरी की बिक्री दिखाकर लेनदेन रद्द कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त,198 बोरी यूरिया को नियमों के विपरीत दूसरे गोदाम में भंडारित किया गया था। इस गंभीर अनियमितता के चलते कोतवाली भिनगा में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 जुलाई 2026 को सिरसिया में उर्वरक दुकानों की जांच के दौरान के.जी.एन. एग्रीकल्चर, बन्ठिहवा मोड़ पर स्टॉक और रेट बोर्ड न होने तथा बिना फार्मर आईडी के यूरिया बिक्री की पुष्टि हुई। इस पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। अंकित खाद बीज भंडार, बेलहरी मोड़ पर स्टॉक रजिस्टर अधूरा पाया गया, साथ ही रेट बोर्ड और फर्म बोर्ड भी नहीं थे। पीओएस मशीन और भौतिक स्टॉक में भी अंतर मिला, जिसके बाद उसका प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। गुलशन ट्रेडर्स, परसा चौराहा की जांच में भी कमियां मिलने पर उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इन कार्रवाइयों के अतिरिक्त, 8 अन्य उर्वरक प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 3 जुलाई 2026 को तीन विशेष टीमों का गठन कर निजी और सहकारी उर्वरक प्रतिष्ठानों पर सघन छापेमारी की गई। भिनगा, इकौना और जमुनहा तहसीलों में 20 से अधिक दुकानों की जांच हुई। इस दौरान कई उर्वरक नमूने लिए गए, दो विक्रेताओं के प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए और कई अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना फार्मर आईडी के बिक्री, स्टॉक में हेराफेरी, अभिलेखों में लापरवाही और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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